ब्लड रिलेशन वाला रिश्तेदार होगा सुविधा का पात्र

सुविधा ॥ अब स्टेशन के आरक्षण केंद्र में ही बदलेगा नाम
सच प्रतिनिधि ॥ भोपाल
भोपाल रेल मंडल ने आरक्षण टिकट में नाम बदलने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब रेलवे स्टेशन के आरक्षण कार्यालय से ही यात्री अपने नाम की जगह किसी भी ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदार का नाम दर्ज करवा सकता है। इसके बाद कोई भी ब्लड रिलेशन वाला रिश्तेदार ट्रेन में सफर करने के लिए पात्र हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने यह फैसला किया है।
इस सुविधा के लिए अभी तक यात्रियों को डीआरएम दफ्तर जाकर आवेदन देना होता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। अब यात्री इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सीधे आरक्षण कार्यालय के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक से संपर्क कर अपना नाम आरक्षण टिकट पर परिवर्तित करा सकते हैं। यात्रियों को मंडल कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक आवेदन मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक के नाम लिखते हुए यात्री को उनके साथ स्थान पर यात्रा करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पहचान पत्र, जिसमें उनके ब्लड रिलेशन की पहचान का प्रणाम साथ में देना होगा। इसके बाद यात्री को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। भोपाल स्टेशन पर बने आरक्षण केंद्र में कार्यरत अधिकारियों ने बताया कि पहले नाम बदलवाने के लिए डीआरएम आफिस जाना पड़ता था और वहां अलग से इस प्रक्रिया के लिए अलग काउंटर बनाया गया था। यात्रियों ने कई बार इस परेशानी को मंडल के उच्च अधिकारियों को बताया था। अधिकारियों ने फैसला लिया है, कि यात्रियों को नाम चेंज करवाने की सुविधा स्टेशन के आरक्षण केंद्र में होगी। इसके साथ उन्हें संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
इन संबंधियों का दर्ज होगा नाम
मंडल ने ब्लड रिलेशन में आरक्षण टिकट पर नाम परिवर्तन की सुविधा के लिए संबंधियों का स्पष्ट विवरण भी तय किया है। यात्री के माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी एवं बेटा-बेटी के बीच नाम परिवर्तन की सुविधा दी गई है। इसके अलावा अन्य किसी रिश्तेदार का नाम नहीं बदला जा सकता है। इसके लिए पहले यात्रियों को मंडल कार्यालय में अनुमोदित अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही नाम परिवर्तन किया जा सकता था, लेकिन इस सिस्टम में बदलाव किया गया है।
यात्रा से 24 घंटे पहले तक बदल सकेंगे नाम
कोई भी यात्री अपने ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदारों को अपनी टिकट पर सफर करा सकता है, लेकिन सफर करने के कम से कम चौबीस घंटे पहले ही नाम बदलवा सकते हैं। इसके बाद यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। अपने नाम की जगह किसी अन्य रिश्तेदार के नाम को दर्ज कराने के लिए रेलवे किसी तरह का शुल्क भी नहीं लेगा। यह प्रक्रिया निशुल्क है। जानकारी के अभाव में कई बार यात्री पहले से बुक टिकट को कैंसिल करा देते थे और फिर रिश्तेदार के नाम से आरक्षण टिकट लेते थे। इससे यात्री को कैंसिलेशन चार्ज देना होता था।
ई-टिकट में भी सुविधा
आरक्षण टिकट के सभी श्रेणियों में नाम परिवर्तन की सुविधा दी गई है। काउंटर के साथ ही ई-टिकट में भी यात्री नाम बदलवा सकते हैं। अफसरों से मिली जानकारी के मुताबिक आरक्षण केंद्र के पर्यवेक्षक को सभी तरह के आरक्षण टिकट में नाम बदलने का अधिकार दिया गया है। कोई भी यात्री ई-टिकट में भी अपने रिश्तेदारों के नाम को बदलने के लिए आवेदन कर सकता है। चूंकि ई-टिकट से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए रेलवे प्रशासन ने यह सुविधा दी है।


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