Pakistan में बलात्कारियों को मिलेगी अब यह सजा, नए कानून को मंजूरी

इस्लामाबाद: बलात्कार के बढ़ते मामलों के बीच पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने एक ऐसे कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी जिसमें बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान है.

आधिकारिक घोषणा नहीं
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में रेप (Rape) के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने के कानून को मंजूरी दी गई है. कानून मंत्रालय ने इस अध्यादेश का मसौदा प्रस्तुत किया था. हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है.

देरी बर्दाश्त नहीं
खबर में कहा गया है कि कानून के मसौदे में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने, बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई करने और गवाहों के संरक्षण जैसी बातें भी शामिल हैं. जियो टीवी की खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री खान (Imran Khan) ने कहा कि बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा.

पहचान गुप्त रखी जायेगी
मीडिया में इमरान खान के हवाले से कहा गया है कि नए कानून के बाद बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी. कुछ संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की भी सिफारिश की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया. वहीं, सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा.


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