रेरा के नाम तथा लोगो का अनाधिकृत उपयोग करने पर होगी कार्रवाई

 

विशेष संवाददाता,भोपाल

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) एक मई 2017 से अस्तित्व में आया है। प्राधिकरण द्वारा एक मई से ही अपना लोगो अपना लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा लोगो का उपयोग केवल कार्यालयीन कार्यो में ही किया जाता है। रेरा के नाम तथा लोगो के अनाधिकृत उपयोग करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण प्रदीप जैन ने कहा है कि कुछ सलाहकारी फर्मों द्वारा रियल स्टेट प्रमोटर्स को रेरा के अधिकृत सलाहकार बनकर उन्हें विभिन्न रिटर्न फाईल एवं पंजीयन के लिए सेवायें देने के प्रस्ताव पर रेरा के लोगो का उपयोग किया जा रहा है जो अत्यंत आपत्तिजनक है। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी फर्म की वेबसाईट का नाम रेरा एवं लोगो के साथ दिखाया जा रहा है। इससे भ्रम उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने बताया है कि प्राधिकरण द्वारा अपने हितधारकों के हितों के रक्षार्थ इस प्रकार भ्रम फैलाने वाले व्यक्तियों/फर्मो को नोटिस जारी किये गए हैं। रेरा कार्यालय द्वारा सभी हित धारकों को सचेत किया गया है कि रेरा द्वारा किसी भी व्यक्ति/फर्मो/कंपनियों को सलाहकारी कार्यों के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। इस प्रकार रेरा के नाम तथा लोगो के अनाधिकृत उपयोग से भ्रमित न हों।


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