नवाज शरीफ को PML-N के अध्यक्ष पद से हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराया

नई दिल्ली : पाकिस्तान की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनकी पार्टी पीएमएल-एम के अध्यक्ष पद से हटा दिया है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि नवाज शरीफ के अध्यक्ष रहते हुए लिए गए सभी फैसले रद्द किए जाएं.

याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया फैसला
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिनियम के उल्लंघन की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 को पूरा नहीं करता है वह किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष का पद भी नहीं रख सकता. अदालत ने कहा कि अपात्र व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष नहीं हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ द्वारा पार्टी के प्रमुख के रूप में किए गए सभी फैसले को भी रद्द कर दिया है.


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