1 अप्रैल से लागू होगा ई-वे बिल, जीओएम की सिफारिश, पढ़िए इससे जुड़ी हर जानकारी

 

नई दिल्ली : माल एवं सेवाकर (GST) व्यवस्था के तहत ट्रांसपोर्टरों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में माल परिवहन के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक ई-वे-बिल का इस्तेमाल एक अप्रैल से लागू होगा. जीएसटी परिषद के तहत गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह ने शनिवार को यह सिफारिश की. पहले इसे 1 फरवरी से लागू होना था. लेकिन किसी कारणवश इसे टालना पड़ा था. मंत्री समूह के प्रमुख और बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल के अंतर-राज्यीय परिवहन के लिये जरूरी इस व्यवस्था को प्रतिक्रिया का आकलन करते हुए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

अगली बैठक 10 मार्च को होगी
देश में एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया. इसमें ई-वे बिल की शुरुआत को सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क तैयार नहीं होने के कारण आगे के लिये टाल दिया गया था. इसके बाद इसे एक फरवरी से शुरू किया गया लेकिन सिस्टम के सही से काम नहीं करने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका. सुशील मोदी ने कहा कि मंत्री समूह (जीओएम) की सिफारिशों पर जीएसटी परिषद की बैठक में गौर किया जाएगा. जीएसटी परिषद की अगली बैठक 10 मार्च को होगी.


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