ग्वालियर: जिले के शस्त्र लाइसेंस निलंबित, एक हफ्ते में जमा करना पड़ेगा बंदूक

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं. इसको लेकर ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के मुताबिक जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को एक सप्ताह के अंदर संबंधित थानों में शस्त्र जमा कराने होंगे. नियमों का पालन हो सके, इसलिए संबंधित अधिकारियों को भी आदेश जारी कर दिया गया है. वहीं, शस्त्र जमा नहीं करने वालों का लाइसेंस हमेशा के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं. इनमें ग्वालियर जिले के तीन विधानसभा सीटों डबरा, ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व में भी उपचुनाव होना है. इसलिए कलेक्टर की तरफ से सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश दिया गया है. दरअसल चुनाव प्रचार, रैलियों और नामांकन के दौरान समर्थकों के बीच आपस में विवाद होने की आंशका रहती है. ऐसी स्थिति में शस्त्रों के दुरूपयोग की भी संभावना बनी रहती है. इसलिए शस्त्र लाइसेंस जमा कराए जाते हैं.

आदेश के मुताबिक जो लोग शस्त्र लेकर ड्यूटी करते हैं या फिर किसी की सुरक्षा में तैनात हैं, ऐसे लोगों को शस्त्र लाइसेंस में छूट के लिए कलेक्टर से परमिशन लेना होगा. अगर कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के अपने पास शस्त्र रखता है तो उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.


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