निजी अस्पताल अब नहीं वसूल पाएंगे मनमाने चार्ज, पकड़े गए तो कार्रवाई तय

भोपाल: निजी अस्पताल कोरोना पेशंट या उनके परिजनों ने मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे. प्रदेश में एम्बुलेंस ड्राइवर्स की मनमानी पर लगाम लगाने के बाद अब निजी अस्पतालों पर भी सरकार ने शिकंजा कसा है. सरकार ने तीन अफसरों की कमेटी गठित की है. यह कमेटी निजी अस्पतालों के मनमाने तरीके से लूट पर नजर रखेगी.

दरअसल, भोपाल के गौतमनगर स्थित सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने मनमाने तरीके से एक मरीज से ज्यादा फीस वसूल की थी. शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने 6 लाख वापस कराए. इतना ही नहीं निजी अस्पतालों में कोविड पैकेज के नाम पर मनमानी करने वाले अस्पतालों से करीब 18 लाख से अधिक की राशि वापस कराई है. साथ ही सभी अस्पतालों को सख्त आदेश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए हैं कि मनमाफिक बिल वसूलने पर कड़ी कार्रवाई होगी. इसके लिए सरकार ने
मनमानी वसूली पर लगाम लगाने के तीन IAS अफसरों की एक कमेटी बनाई है. यह निजी अस्पतालों की मनमाफिक वसूली पर नजर रखेगी.

एम्बुलेंस चालक नहीं कर पाएंगे मनमानी
आपको बता दें कल शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के परिवहन के लिए प्राइवेट एंबुलेंस की दरें तय कर दी हैं. एएलएस एम्बुलेंस को शहरी क्षेत्र में पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपये और उसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 800 रुपये तथा उसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है. पहले एम्बुलेंस ड्राइवर मनमाने तरीके से पैसा ले रहे है. इसकी शिकायत भी लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए की थी. जिस पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए लोगों के हितों में फैसला लिया है.


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