डिजिटल पेमेंट को पलीता लगा रहे बैंक, डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन डिक्लाइन पर वसूल रहे जुर्माना

एजेंसी ॥ मुंबई
सरकार डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रयास में है, लेकिन बैंक न्यूनतम राशि के अभाव में पैसे नहीं निकलने जैसे वाकयों पर ग्राहकों से गैर-वाजिब शुल्क वसूल रहे हैं। अपने बैंक अकाउंट में पर्याप्त रकम नहीं रहने पर ग्राहक जितनी बार कार्ड से पैसे निकालने या पेमेंट करने की कोशिश करता है, उतनी बार 17 से 25 रुपए तक चार्ज कर दिया जाता है। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ऑटोमेटेड टेलर मशीन या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर डेबिट कार्ड स्वाइप करने के बाद ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होने पर 17 रुपए वसूलता है। आईआईटी बॉ बे में गणित के प्रफेसर आशीष दास ने कहाकि खरीदारी के बाद नकदी रहित भुगतान (नॉन-कैश मर्चेंट ट्रांजैक्शन) के लिए डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर इतने बड़े जुर्माने का कोई मतलब नहीं है और इससे कार्ड या डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को कहीं से भी बल नहीं मिलता।
दास ने बैंक के विभिन्न शुल्कों पर कई रिसर्च रिपोट्र्स तैयार की हैं। अतीत में वह कानूनी नीतियां करने में भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। ट्रांजैक्शन डिक्लाइन नहीं होने पर बैंक तब भी वसूली कर रहे हैं जबकि सरकार ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर की सीमा तय कर रखी है।


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