MP में नई कोरोना गाइडलाइंस, आम लोगों के लिए सख्ती, राजनीतिक कार्यक्रमों का जिक्र नहीं

भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मरीजों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. मध्य प्रदेश गृह विभाग ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं. गृह विभाग के निर्देश के बाद सभी ​कलेक्टर अपने-अपने जिलों में गाइडलाइन जारी कर रहे हैं. नई गाइडलाइंस में मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर जैसे धार्मिक स्थलों समेत शादी-विवाह, बर्थडे पार्टी और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या तय की गई है.

हालांकि, गृह विभाग की नई कोरोना गाइडलाइंस में राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर कोई जिक्र तक नहीं किया गया है. इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि पर्दे के पीछे पॉलिटिकल गैदरिंग को छूट क्यों दी जा रही है? जबकि धार्मिक स्थलों के लिए पाबंदी लगाई गई है. मशहूर शायर मंजर भोपाली कहते हैं कि सियासी दल खुद नियम पालन नहीं करेंगे तो आम लोगों से क्यों उम्मीद करते हैं? ख्याति नाम कहानीकार पद्मश्री मंजूर एहतेशाम कहते हैं कि नेता कोरोना प्रूफ नहीं हैं, वे भी ध्यान रखें.

सिटिजन फोरम के अध्यक्ष और रिटायर्ड डीजीपी अरुण गुर्टू कहते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने पहले ही कहा है कि कई देश संक्रमण की रोकथाम में लापरवाही बरत रहे हैं. सरकार राजनीतिक कार्यक्रमों का जिक्र नहीं करके पर्दे के पीछे सियासी भीड़ का सपोर्ट कर रही है. इससे हालात और बिगड़ जाएंगे. बता दें कि एमपी में 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं. इसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के पार्टी दफ्तरों में लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं.

कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश गृह विभाग की नई गाइडलाइंस

एमपी में गणेश और दुर्गा उत्सव में पंडाल नहीं लगेंगे.
पंडालों को अनुमति जारी नहीं करेगा प्रशासन.
घर में ही गणेश स्थापना कर आराधना की सलाह जारी.
मूर्तिकारों से छोटी मूर्ति बनाने की अपील.
ईद पर सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे, घर में मनाई जाएगी बकरीद.
धार्मिक स्थलों में एक बार मे पांच से ज्यादा लोगों को नहीं होगी अनुमति.
वैवाहिक कार्यक्रमों में भी ज्यादा मेहमानों पर लगाई गई पाबंदी.
अब वर पक्ष से 10 और वधू पक्ष से 10 लोग हो सकेंगे शामिल.
अंतिम संस्कार मे 20 से ज्यादा लोगों को नहीं होगी अनुमति.
पहले विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 40 तय थी संख्या.


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