ITR फाइल करने के लिए बहुत जरूरी है फॉर्म 16, यहां जानें वैलेडिटी वेरिफाई करने का आसान तरीका

नई दिल्लीः आपको फॉर्म 16 (Form 16) के बारे में कई बार सुनने को मिलता है. आखिर यह फॉर्म 16 क्या होता है? इसकी क्या जरूरत है? ऐसे सवालों को समझना जरूरी है. अगर आपकी इनकम सैलरी से है यानी आप नौकरी करते हैं तो आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं और उसमें फॉर्म 16 की जरूरत होती है. दरअसल, यह एक तरह से नौकरीपेशा के लिए सबसे खास इनकम सर्टिफिकेट में से एक है. इस फॉर्म की वैलेडिटी को वेरिफाई करना भी जरूरी होता है.

क्या है फॉर्म 16
किसी भी कंपनी या एम्प्लॉयर को इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, सैलरी पेमेंट करते समय उस फाइनेंशियल वर्ष के लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट के मुताबिक टीडीएस (TDS) की कटौती करनी होती है. कंपनियां, कर्मचारी की अनुमानित कमाई और इन्वेस्टमेंट के आधार पर उनपर लगने वाले टैक्स कैलकुलेशन, शुरू में या साल के दौरान करती हैं.

फॉर्म 16 से यह पता चलता है कि सालभर में कितनी टीडीएस कटा है. किस आइटम में कितना टैक्स काटा गया है? आपने कितनी सेविंग्स की है, यह पता चलता है. इसी के आधार पर आपकी आईटीआर सबमिट होती है. इनकम टैक्स भी फॉर्म 16 को ही बेस मानता है कि आपकी जो घोषित इनकम है, वह फॉर्म 16 में है या नहीं.

ऐसे कर सकते हैं वेरिफाई
एक बार जब आप एक टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो जांच लें कि उसमें TRACES लोगो है. टीआरएसीईएस का मतलब आयकर विभाग के टीडीएस रीकॉलिसिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम है. फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के अलावा, TRACES वेबसाइट आपके द्वारा प्राप्त TDS प्रमाणपत्र की वैधता को सत्यापित करने में भी मदद करती है. आपके टीडीएस प्रमाणपत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर को भी सत्यापित किया जाना चाहिए. यदि आपको आपके द्वारा प्राप्त टीडीएस प्रमाणपत्र के बारे में संदेह है, तो आप TRACES वेबसाइट पर उसी की वैधता की जांच कर सकते हैं.

TDS सर्टिफिकेट को कटौतीकर्ता द्वारा TRACES वेबसाइट से डाउनलोड करके जारी किया जाना आवश्यक है. विभाग ने TRACES से डाउनलोड करके फॉर्म 16 के पार्ट-बी को जारी करने के लिए नियोक्ताओं के लिए भी अनिवार्य कर दिया है.

इन स्टेप्स को करना होगा फॉलो

सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
अपने खाते में यूजर आईडी के जरिए लॉगिन करें. यूजर आईडी आपका पैन है.
‘मेरा खाता’ टैब के तहत, ‘देखें फॉर्म 26AS (टैक्स क्रेडिट)’ पर क्लिक करें. आपको TRACES वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा.
TRACES वेबसाइट पर, ‘देखें/सत्यापित करें क्रेडिट’ टैब के अंतर्गत ‘सत्यापित करें TDS प्रमाणपत्र’ पर क्लिक करें.
सत्यापन पर क्लिक करें. यदि आपके द्वारा प्राप्त टीडीएस प्रमाणपत्र वैध है, तो वेबसाइट उसी परिणाम को दिखाएगी.
हालांकि, यदि वेबसाइट दिखाती है कि टीडीएस प्रमाणपत्र वैध नहीं है, तो आपको टैक्स काटने वाली कंपनी से संपर्क करना चाहिए और वैध टीडीएस प्रमाणपत्र के लिए पूछना चाहिए.


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