MP में निजी स्कूलों को राहतः बगैर निरीक्षण बढ़ेगी मान्यता, इस तारीख तक कर सकेंगे रिन्यूअल

भोपालः कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर के लोगों की परेशानियां बढ़ाई. इसी महामारी में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने शासकीय और निजी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला किया था. स्कूल बंद होने से निजी शिक्षण संचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. जिसे देखते हुए सरकार ने निजी स्कूलों की मान्यता को बगैर निरीक्षण के एक साल की अवधि के लिए बढ़ाने का फैसला किया है.

31 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन
राज्य शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिन स्कूलों ने मान्यता नवीनीकरण की फीस 31 दिसंबर से पहले जमा करा दी है. उनकी मान्यता एक साल तक के लिए बढ़ा दी गई है. इसके अलावा जिन निजी स्कूल संचालकों ने अब तक मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके पास 31 मार्च 2021 तक आवेदन करने की छूट है.

3 किश्तों में भर सकेंगे रिन्यूअल फीस
शिक्षा विभाग की ओर से आदेश मिले हैं कि निजी स्कूल संचालक 31 दिसंबर तक 3 किश्तों में अपने स्कूलों की रिन्यूअल फीस जमा करा सकेंगे. विभाग की ओर से कहा गया है कि पहले निजी स्कूलों की मान्यता की रिन्यूअल के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 तय की थी. लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है. जिसे ध्यान में रखते हुए बिना निरीक्षण ही निजी स्कूलों के रिन्यूअल की तारीख बढ़ाई है.

निजी स्कूल एसोसिएशन ने लगाई थी प्रशासन से गुहार
महामारी में हो रही परेशानी को देखते हुए निजी स्कूल एसोशिएशन के पदाधिकारियों ने पिछले दिनों भोपाल में उच्च अधिकारियों से मुलाकात की थी. उन्होंने सरकार से मांग की थी कि बगैर निरीक्षण ही निजी स्कूलों की मान्यता को 2021-22 के सेशन तक के लिए बढ़ा दिया जाएं. एसोसिएशन की इस मांग को सरकार ने अब मान लिया.


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