PAN Card: खो गया है पैन कार्ड? बिना देरी किए तुरंत करें ये काम, हो जाएगी FIR

PAN Card Download: पैन या स्थायी खाता संख्या, जो कि भारत के आयकर विभाग के जरिए जारी किया गया एक दस अंकों का अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक नंबर है, एक पहचान पत्र है जो ज्यादातर करदाताओं को जारी किया जाता है. पैन कार्ड आवेदन दो प्रकार के होते हैं: एक भारतीयों के लिए और दूसरा विदेशी नागरिकों के लिए, जिन पर भारत सरकार की एजेंसियों के जरिए टैक्स लगाया जाता है. अगर आपके पैन कार्ड में कुछ नई जानकारी डालवानी है तो आप इसे अपडेट करवा सकते हैं. लेकिन, अगर आपने इसे कहीं खो दिया तो क्या होगा? आइए जानते हैं.

पैन कार्ड
इतने सारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ, यदि आप कुछ महत्वपूर्ण खो देते हैं तो क्या होगा? क्या होगा अगर आपका पैन कार्ड गुम हो गया है या किसी ने इसे आपसे चुरा लिया है? चिंता न करें, क्योंकि भारत सरकार अब आपको पुराने पैन कार्ड के स्थान पर डुप्लीकेट पैन कार्ड प्राप्त करने की अनुमति देती है. आपका पैन कार्ड कहीं चोरी हो सकता है या फिर गुम भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में आपको FIR करवानी होगी. इसके बाद आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ आगे बढ़ सकते हैं. यहां कुछ स्टेप्स भी बताए जा रहे हैं, जिससे आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

इस तरह से डाउनलोड करें पैन कार्ड

  • इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/requestAndDownloadEPAN.html
  • Acknowledgment Number या पैन में से चुनें.
  • अपना अल्फान्यूमेरिक पैन नंबर डालें.
  • अपना आधार नंबर डालें.
  • अपना डीओबी और जीएसटीएन नंबर डालें (वैकल्पिक).
  • आधार स्वीकृति बॉक्स पर टिक मार्क करें.
  • अपना फॉर्म जमा करने के लिए कैप्चा भरें.

पैन कार्ड अप्लाई
अगर Acknowledgment Number के माध्यम से प्रक्रिया की गई है तो फॉर्म जमा करने के बाद एक ओटीपी आएगा. इसके बाद आप केवल ‘पीडीएफ डाउनलोड करें’ पर क्लिक करके आसानी से ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं. यह पीडीएफ एक पासवर्ड के जरिए सुरक्षित है जो कि आपकी जन्मतिथि है.

पैन कार्ड डाउनलोड
प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करने के बाद पैन आपको 15 दिनों के भीतर डिलीवर कर दिया जाएगा. आप इसे बिना किसी शुल्क के तीन बार डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद शुल्क लागू होता है. जब आपका पैन आवेदन एनएसडीएल ई-गवर्नेंस के माध्यम से जमा किया जाता है, तो आपका पैन आवंटित किया जाता है या आईटीडी के जरिए पिछले 30 दिनों के भीतर परिवर्तन की पुष्टि की जाती है.


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