विलय के बाद जम्मू-कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं… 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया फैसला

आर्टिकल 370 से संबंधित याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बाद J&K अलग से संप्रभु राज्य नहीं रहा. विलय के साथ जम्मू-कश्मीर ने अपनी संप्रभुता भारत में सरेंडर कर दी थी. जिस दिन से जम्मू-कश्मीर का विलय हुआ उस दिन से वह भारत का अभिन्न अंग है. CJI ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 को खत्म करने का संवैधानिक अधिकार है. केंद्र के फैसले पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं. इस तरह से चीफ जस्टिस ने मान लिया है कि भले ही संविधान सभा अस्तित्व में न हो, राष्ट्रपति फैसला ले सकते हैं. राष्ट्रपति के अधिकार के इस्तेमाल को गलत नहीं कहा जा सकता है. इस तरह से सीजेआई ने कहा कि 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध था. यह एकीकरण के लिए विशेष परिस्थितियों में लिया गया. CJI ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है. 

सीजेआई ने कहा कि तीन फैसले हैं लेकिन सभी का मत एक ही है. इस तरह से साफ है कि 5 अगस्त 2019 का सरकार का फैसला बरकरार रहेगा. 


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