महाराष्ट्र में गुटखा-पान मसाला बेचा तो खैर नहीं

मुंबई ॥ एजेंसी
महाराष्ट्र सरकार ने विधान परिषद को बताया कि राज्य में प्रतिबंधित पान मसाले और गुटखे की बिक्री को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। सरकार ने कहा कि इस अपराध के लिए सजा को बढ़ाकर तीन साल की कैद कर दिया जाएगा। विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने आरोप लगाया कि राज्य में गुटखा बिक्री निरोधक कानून लागू हैं, इसके बावजूद पड़ोसी राज्यों से गुटखे की तस्करी की जा रही है। एफडीए मंत्री गिरीश बापट ने कहा कि वर्तमान में प्रतिबंधित गुटखा की बिक्री करने वालों को अधिकतम छह महीने तक जेल की सजा का प्रावधान है, इस मामले को लेकर सरकार ने पुलिस महानिदेशक और कानून व न्यायपालिका विभाग के साथ चर्चा की। इसके चर्चा के बाद अब इस अपराध को गैर जमानती कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है, गुटखा विरोधी कानून में संशोधन किए जाने के बाद दोषी पाए जाने वालों को तीन साल की जेल की सजा का सामना करना होगा।
कैंसर की चपेट में महाराष्ट्र के युवा
महाराष्ट्र एफडीए ने साल 2012-13 से अब तक 114.2 करोड़ रुपये की कीमत का गुटखा जब्त किया है। मुंडे ने कहा कि गुटखा और पान मसाला चबाने से कैंसर की चपेट में आने वाले युवाओं की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है।


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