महाराष्ट्र सरकार उठा सकती है बड़ा कदम, दूध में मिलावट की तो नहीं मिलेगी जमानत

मुंबई : समय-समय पर मीडिया में दूध और मावे की मिलावट की खबरें आती रहती हैं. त्योहारी सीजन में दूध की मांग बढ़ने पर मिलावट की गतिविधियां तेजी से बढ़ जाती हैं. मिलावटी दूध शरीर के लिए नुकसानदेह होता है. अब लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार दूध में मिलावट को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए एक विधेयक ला सकती है जिसमें तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा.

सजा को बढ़ाकर तीन साल किया जाता है
राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने राज्य विधानसभा में कहा कि अगर दूध में मिलावट की सजा को बढ़ा कर तीन साल किया जाता है तो आरोपी को जमानत मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी. भाजपा के अमीत सतम और अन्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस मुद्दे को उठाया था. बापट ने कहा कि दूध में मिलावट का अपराध अभी जमानती है जिसमें छह महीने की सजा का प्रावधान है.


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