1 अप्रैल से बदल जाएंगे Income Tax से जुड़े ये 5 नियम, आपकी जेब पर सीधा पड़ेगा असर

नई दिल्ली: Income Tax Rules Change: 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने Budget 2021 में इन बदलावों का ऐलान किया किया था. नए बदलावों में 75 साल के बुजुर्गों को इनकम टैक्स दाखिल करने से छूट दी गई है, इसके अलावा TDS बढ़ाने और EPF पर टैक्स को लेकर भी बड़े ऐलान शामिल हैं.

तो चलिए एक-एक करके सभी टैक्स बदलावों को समझते हैं, जो 1 अप्रैल 2021 से आपकी और हमारी जिंदगी पर असर डालेंगे.

  1. PF पर टैक्स के नियम

1 अप्रैल से प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा. सरकार का कहना है इसके दायरे में वो लोग आएंगे जो EPF का इस्तेमाल ज्यादा योगदान कर ब्याज कमाने के लिए करते हैं. वित्त मंत्री ने इस बदलाव का ऐलान करते हुए कहा था कि EPF कर्मचारियों की भलाई के लिए है. इस बदलाव का असर उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जो महीने में 2 लाख रुपये या इससे कम कमाते हैं.

  1. ITR नहींं भरने वालों का कटेगा ज्यादा TDS
    ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करें इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में ज्यादा TDS (Tax Deducted at Source) या TCS (Tax Collected at Source) लगाने का प्रस्ताव दिया था. इसके लिए बजट में Income Tax Act में दो सेक्शन 206AB और 206CCA को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया.
  2. 75 साल से ज्यादा बुजुर्गों को राहत

बजट में 75 साल से ज्यादा बुजुर्ग लोगों को बड़ी राहत दी गई. वित्त मंत्री ने बजट में ऐसे बुजुर्गों पर कंप्लायंस का बोझ कम करने के लिए ITR दाखिल करने से छूट देने का ऐलान किया था. ITR भरने से छूट सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों को मिलेगी जिनकी कमाई का जरिया सिर्फ पेंशन और बैंक डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज है. ये दोनों एक ही बैंक में होना चाहिए. अगर बुजुर्गों की कमाई का जरिया कुछ और है तो उन्हें ITR दाखिल करना पड़ेगा. जैसे मकान, दुकान का किराया वगैरह.

  1. पहले से भरे होंगे ITR फॉर्म
    1 अप्रैल से अब ITR फॉर्म में काफी सारी जानकारियां पहले से भरी होंगी. ITR फॉर्म में टैक्सपेयर्स की सैलरी की जानकारी, टैक्स पेमेंट, TDS जैसी जानकारियां पहले से मौजूद हैं, जिससे कंप्लायंस का बोझ कम हो. अब टैक्सपेयर्स के लिस्टेड सिक्योरिटीज से कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड इनकम और बैंकों, पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज की जानकारी भी पहले से भरी होगी. इस कदम से टैक्स रिटर्न भरना अब ज्यादा आसान हो जाएगा.
  2. LTC पर बड़ी राहत
    कोरोना और लॉकडाउन की वजह से केंद्रीय कर्मचारी Leave Travel Concession (LTC) का फायदा नहीं ले पाए, उनके लिए बजट में प्रस्ताव दिया गया कि LTC को लेकर कैश भत्ते पर टैक्स छूट दी जाए.

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