SIM Card का नया नियम लागू होगा 1 अक्टूबर से, नहीं किया ये काम तो लगेगा 10 लाख का जुर्माना

SIM Card: नए सिम कार्ड के खरीदने और एक्टिवेशन के प्रोसेस में अब थोड़ी और कठिनाई हो सकती है. भारत सरकार ने नए सिम कार्ड के लिए एक सख्त नियम पेश किया है, जिससे सुनिश्चित होना चाहिए कि इस प्रक्रिया को सुरक्षित और निर्भर बनाया जा सके. दूरसंचार विभाग (DoT) ने देशभर में सिम कार्ड के उपयोग को कंट्रोल करने के लिए दो सर्कुलर जारी किए हैं. आइए जानते हैं क्या है नया नियम…

दुकानदारों को रहना होगा सतर्क

इस नए नियम के परिणामस्वरूप, सिम कार्ड खरीदने वाली दुकानों को अब अधिक सतर्क रहना होगा. दुकान पर काम करने वाले लोगों को सिम कार्ड खरीदने वाले को बैकग्राउंड चेक करना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो प्रत्येक दुकान के लिए 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

1 अक्टूबर से नया नियम होगा प्रभावी

दूरसंचार विभाग ने घोषित किया है कि फर्जी तरीके से सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे. सिम कार्ड कंपनियों को अपने सभी सेल सेंटर्स (POS) का रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर से पहले करवाना होगा. नियमों के अनुसार, बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों की भी निगरानी करनी होगी. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये दुकानें नियमों का पूरा पालन कर रही हैं ताकि कंज्यूमर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग ने तय किया है कि कुछ क्षेत्रों, जैसे कि असम, कश्मीर, और उत्तर पूर्व में टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों के पुलिस वेरिफिकेशन करना होगा. इसके बाद ही उन्हें वहां नए सिम कार्ड बेचने की अनुमति दी जा सकेगी.

सिम खो जाए तो?

पुराने सिम कार्ड के खो जाने पर या डैमेज होने पर जब आप एक नया सिम कार्ड खरीदते हैं, तो आपको डिटेल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा. यह वही प्रोसेस है, जैसा नया सिम खरीदने पर होता है. ऐसा इसलिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सिम उसी को मिल रही है, जिसकी खोई या डैमेज हुई है. इन नए नियमों का उद्देश्य है सिम कार्ड को सुरक्षित और धोखेबाजों को फोन तक पहुँचने से रोकने में मदद करना है. 


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