CM कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागूः इन्हें मिलेगा लाभ, जानें पात्रता व अन्य शर्तें

भोपालः कोरोना वायरस महामारी ने सामान्य जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर के रख दिया. महामारी की दूसरी लहर तो ज्यादा खतरनाक साबित हुई, जिससे देश के हर राज्य को परेशानी हुई. मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा. जिनके लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने योजनाएं बनाईं. सरकारी कर्माचारियों के लिए बनी ”मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना’ को आज से लागू भी कर दिया गया.

1 मार्च से 30 जून तक लागू रहेगी योजना
मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों से जुड़े लोग इस योजना के लिए पात्र रहेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया कि योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक चार महीनों के लिए लागू रहेगी. इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिवार के सदस्य को समान शासकीय पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी.

देना होगा शपथ पत्र
संक्रमण से मरने वाला व्यक्ति सरकारी संस्था में जिस भी पद पर नौकरी कर रहा था/रही थीं. अनुकंपा नियुक्ति भी उसी पद या उसके समान पद पर रहेगी. साथ ही नौकरी पाने वाले व्यक्ति को एक शपथ पत्र भी देना होगा. जिसमें लिखा हो कि नौकरी पाने के बाद परिवार का संपूर्ण भरण-पोषण उन्हें ही करना होगा.

इन्हें मिलेगा लाभ
योजना को सरकार द्वारा कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी गई. इसके तहत सभी नियमित, स्थाई कर्मचारी, कार्यभारित और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, संविदा, कलेक्टर दर पर काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. बताया गया है कि कॉविड पॉजिटिव कर्मचारी निश्चित समयावधि में पॉजिटिव होता है और 60 दिनों के भीतर उनकी मृत्यु होती है तो भी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा.

ये रहेंगी शर्तें

1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी योजना
निश्चित समय के दौरान संक्रमित होने वाले मृतकों को लाभ मिलेगा
परिवार में किसी एक सदस्य को मिलेगी नौकरी
मृतक के समान पद पर दी जाएगी नौकरी
शपथ पत्र देना जरूरी होगा
यह होगी प्रक्रिया

मृतक कर्मचारी के कार्यालय का प्रमुख शासन को आवेदन देगा.
मृत्यु के चार माह के भीतर आवेदन देना होगा. आपात स्थिति में अधिकारी से बात कर तीन माह का अतिरिक्त समय मिल सकेगा.
विभाग में समान पद खाली नहीं होने पर राज्य स्तरीय कमेटी फैसला करेगी
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी दूसरे विभाग में नौकरी देने पर फैसला लेगी
इन परस्थितियों में नहीं मिलेगा लाभ

मृतक के परिवार में पहले से कोई निगम, मंडल परिषद व आयोग में शामिल हो
मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना का लाभ लेने वाले परिवार अपात्र होंगे
संविदा नियुक्ति या अर्द्धवार्षिकी आयु पूरी होने के बाद सेवावृद्धि के दौरान मृत्यु होने पर लाभ नहीं मिलेगा


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