शिमला हाईकोर्ट ने दी यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता जितेंद्र को राहत, कार्रवाई पर लगाई रोक

जितेंद्र ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है और प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की है.(फाइल फोटो)

शिमला: बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र को उनकी एक रिश्तेदार की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में आगे की कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 23 मई तय की है. मामले में जितेंद्र ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है और प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की है. गौरतलब है कि पुलिस ने जितेंद्र की रिश्तेदार की शिकायत पर 16 फरवरी को उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जनवरी 1971 में एक होटल में उसका यौन उत्पीड़न किया गया.

क्या है पूरा मामला 
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र के खिलाफ उनकी एक रिश्तेदार ने एक एफआईआर दर्ज कराई है. जितेंद्र की इस महिला रिश्तेदार ने घटना के 47 साल बाद इसका खुलासा किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह महिला जितेंद्र की कजिन है और उनका कहना है कि जितेंद्र ने 1971 में शिमला में उनका यौन उत्पीड़न किया था. उस वक्त वह 18 साल की थीं और जितेंद्र 28 साल के थे. इस मामले में एक्टर जितेंद्र के खिलाफ न्यू शिमला में एफआईआर दर्ज की गई है.


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