MP: रजिस्ट्री की गाइडलाइन दो महीने और बढ़ी, 30 जून तक महिलाओं को मिलेगी इतने प्रतिशत की छूट

भोपाल: कोरोना महामारी को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके अनुसार संपत्तियों की खरीदी-बिक्री की गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानि कि कलेक्टर गाइडलाइन 30 जून तक जारी रहेगी. पहले की तरह महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस में 2% की छूट मिलती रहेगी.

इससे पहले 29 मार्च को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी नहीं करने का निर्णय लिया था. उस समय पिछले वित्तीय वर्ष में लागू गाइडलाइन को एक माह के लिए यथावत रखा गया था. लेकिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए प्रति वर्ष एक अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी की जाती है. लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाइन में 30 जून तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है. गाइडलाइन अनुसार महिलाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन फीस में 2% की छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी. सामान्य पंजीयन की दर 3 प्रतिशत है, जबकि महिला आवेदकों के लिए यह दर 1% रखी गई है.


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