कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है माइक्रो कंटेनमेंट जोन का फार्मूला

भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार फिर से माइक्रो कंटेनमेंट जोन का फार्मूला लागू कर सकती है. सूत्रों की मानें तो यह फार्मूला भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, रतलाम ,बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन में लागू होगा. जिस घर में कोरोना संक्रमित मिलेगा उसके बाहर पोस्टर चिपकाए जाएंगे. पूरी गली या मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन में नहीं तब्दील किया जाएगा.

आपको बता दें कि महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इस पर आगे की रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी. मध्य प्रदेश में 17 मार्च को कोरोना संक्रमण के 817 नए मामले रिपोर्ट हुए. राजधानी भोपाल में 235 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है. इसके अलावा इंदौर में भी नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है.

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पहले ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. बुधवार से यह प्रभावी भी हो गया है. इसके अलावा उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो इन शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा. महाराष्ट्र से सटे जिलों में चिकित्सा विभाग और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है.

स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को आधा दर्जन जिलों के CMHO के तबादले किए हैं. उमरिया, डिंडोरी, इंदौर, बड़वानी के CMHO को हटाया गया है. इन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जिन जिलों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजक, सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल आयोजनों मेंअधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं होगी. होली-रंगपंचमी पर व्यक्तिगत आयोजनों पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा.


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